ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मंदिर की घंटी बजाने पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भेजा था नोटिस, अब लिया वापस

ट्राईसिटी टुडे की खबर और लोगों के विरोध का असर : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मंदिर की घंटी बजाने पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भेजा था नोटिस, अब लिया वापस

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मंदिर की घंटी बजाने पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भेजा था नोटिस, अब लिया वापस

Tricity Today | ट्राईसिटी टुडे की खबर और लोगों के विरोध का असर

Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल, शहर में स्थित गौर सौंदर्यम हाउसिंग सोसाइटी में एक निवासी की शिकायत पर मंदिर की घंटी बजाने को लेकर विवाद हुआ था। मामला एक साल तक गरम हुआ और अंत में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पहुंच गया। निवासी ने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा कि मंदिर की घंटी बजने की वजह से उसको दिक्कतें होती है। जिसके बाद यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एओए को नोटिस जारी करते हुए कम आवाज में घंटी बजाने का नोटिस दिया। इस मुद्दे को ट्राईसिटी टुडे और गौर सौंदर्यम हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने उठाया। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस का विरोध हुआ, जिसके बाद यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपना नोटिस और आदेश वापस लेना पड़ा है।

क्या है पूरा मामला
दरअसल, गौर बिल्डर की एक सोसाइटी में रहने वाले निवासी ने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में शिकायत की थी। शिकायत में निवासी ने कहा था, "मेरे घर के पास मंदिर है, जहां पर एक घंटी लगी हुई है। सुबह के समय उस घंटी को निवासियों के द्वारा बजाया जाता है, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती है।" इस समस्या पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एओए अध्यक्ष को नोटिस भेज दिया। जिसमें कहा गया है, "मंदिर की घंटी बजाते समय ध्यान रखा जाए। ज्यादा तेज मंदिर की घंटी ना बजाई जाए।" अब यह मामला तेजी के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था के खिलाफ मान रहे थे।

नोटिस के बाद एओए अध्यक्ष ने निवासियों को भेजा था मेल
यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बाद एओए अध्यक्ष ने सभी निवासियों को मेल किया था। जिसमें एओए अध्यक्ष ने सभी निवासियों से कहा था, "आपको सूचित किया जाता है कि हमें एक निवासी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोएडा कार्यालय) से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। हमें मंदिर की घंटी से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिली है जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा (दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी) से अधिक है। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि वे घंटी को धीरे से बजाकर और बजने के समय को कम करके यूपीपीसीबी द्वारा निर्धारित मंदिर की घंटी के शोर स्तर को बनाए रखें। आपका सहयोग सराहनीय होगा।"

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चर्चा-ए-आम
अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना आदेश वापस ले लिया है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुपों पर माहौल गरम चल रहा है। लोग उस निवासी की शिकायत पर आपत्ति दाखिल कर रहे हैं।l, जिसने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को शिकायत की थी। यह मुद्दा इस समय पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौर सुंदरम हाउसिंग सोसायटी के साथ सभी सोसाइटी में इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.