जेनरेटर पर चिमनी नहीं लगाने के कारण सुपरटेक के खिलाफ 13.50 लाख रुपये का जुर्माना 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बड़ी खबर : जेनरेटर पर चिमनी नहीं लगाने के कारण सुपरटेक के खिलाफ 13.50 लाख रुपये का जुर्माना 

जेनरेटर पर चिमनी नहीं लगाने के कारण सुपरटेक के खिलाफ 13.50 लाख रुपये का जुर्माना 

Google Image | इको विलेज-2 सोसायटी

Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इको विलेज-2 सोसायटी के जेनरेटर पर चिमनी न लगाने पर सुपरटेक बिल्डर पर 13.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सोसायटी के पांच जेनरेटर में से तीन में चिमनी नहीं थी। जेनरेटर का धुआं आसपास के फ्लैटों के साथ ही पड़ोस की पंचशील ग्रीन्स वन सोसायटी में भी जा रहा था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए यूपीपीसीबी ने कार्रवाई की है।

फ्लैटों में रहने वाले लोग धुएं से परेशान
पंचशील ग्रीन्स वन सोसायटी के निवासियों ने इको विलेज-2 सोसायटी के जेनरेटर के धुएं से परेशान होकर यूपीपीसीबी से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि जेनरेटर पर चिमनी नहीं है। साइलेंसर भी नहीं है। जेनरेटर चलने पर धुआं उनकी सोसायटी के सी ब्लॉक की तरफ आता है। वहां फ्लैटों में रहने वाले लोग धुएं से परेशान हैं। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी देव कुमार गुप्ता ने बताया कि शिकायत पर पिछले महीने सोसायटी का निरीक्षण किया गया था। वहां पांच जेनरेटर लगे हैं, जिनमें से तीन में चिमनी नहीं थी। साथ ही जेनरेटर डीजल से चल रहे थे। 

बिल्डर को नोटिस भी जारी
उन्होंने बताया कि बिल्डर को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब चिमनी न लगाने पर सुपरटेक बिल्डर पर 13.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेज दी गई है।

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