60 दिनों में लखनावली, सुत्याना और कुलेसरा की 250 अवैध कॉलोनियां टूटेंगी, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने बनाई ध्वस्तीकरण के लिए टीम

ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर : 60 दिनों में लखनावली, सुत्याना और कुलेसरा की 250 अवैध कॉलोनियां टूटेंगी, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने बनाई ध्वस्तीकरण के लिए टीम

60 दिनों में लखनावली, सुत्याना और कुलेसरा की 250 अवैध कॉलोनियां टूटेंगी, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने बनाई ध्वस्तीकरण के लिए टीम

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Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर के हिंडन के पास डूब क्षेत्र में 250 कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। इसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को 2 महीनों के भीतर एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि टीम बनाकर रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए।

पुलिस कमिश्नर भी कमेटी में शामिल
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की इस कमेटी में नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और पुलिस कमिश्नर को भी शामिल किया गया है। ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। सबसे ज्यादा लखनावली, सुत्याना और कुलेसरा में अवैध कॉलोनी काटी गई है।

महेश कुमार ने दाखिल की थी याचिका
एडवोकेट सतबीर सिंह का कहना है कि इस मामले में महेश कुमार ने एनजीटी में शिकायत दाखिल की थी। उन्होंने शिकायत दाखिल करते हुए बताया था कि ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में काफी तेजी के साथ अवैध कॉलोनियों बसाई जा रही है। उन्होंने अवैध काम को रोकने के लिए सिचाई विभाग और प्राधिकरण की लापरवाही बताई है।

27 जुलाई तक होगा एक्शन
मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई 2023 को होगी। एनजीटी ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि 27 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। जिस कमेटी का गठन किया गया है। उसमें पुलिस कमिश्नर से लेकर जिले के बड़े अधिकारी शामिल हैं। दो महीनों के भीतर कार्यवाही की रिपोर्ट को एनजीटी के सामने पेश करना होगा। 

क्यों तेजी से बनी रही अवैध कॉलोनियां
ग्रेटर नोएडा के लखनावली, सुत्याना से लेकर नोएडा तक अवैध कॉलोनियों बसी हुई है। लोगों का कहना है कि एक-दो घरों पर बुलडोजर चलाकर प्राधिकरण शांत हो जाता है और आगे एक्शन नहीं लेता है। जिसकी वजह से अवैध कॉलोनी बसाने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इन पर ना तो कोई मुकदमा दर्ज होता है और ना ही आगे एक्शन लिया जाता है।

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