Greater Noida News : एक कहावत है, "भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं।" इसका जीता-जागता सबूत एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में देखने को मिला है। जहां पर करीब 10 साल पहले हुए हत्याकांड में आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है। इसके साथ आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस हत्याकांड में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपी जीवनभर अब जेल में रहेंगे।
कब और कैसे किया था मर्डर
दरअसल, आज से करीब 10 साल पहले 21 मार्च 2014 को ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव में रहने वाले मुकेश शर्मा की हत्या हुई थी। मुकेश शर्मा अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर हिंडन पुल के रास्ते से आ रहे थे। तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और उनको गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी।
पुलिस ने तीनों को भेजा जेल
जांच के दौरान पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी। जांच में पता चला कि मृतक मुकेश शर्मा प्रॉपर्टी डीलर था। उसकी कुलेसरा गांव में ही रहने वाले कृष्ण शर्मा और तुलसी शर्मा की हत्या की थी। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो मनोज शर्मा नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया। तीनों को प्राथमिक आधार पर कोर्ट के सामने पेश किया गया और आगे की सुनवाई हुई।
31 सबूत और 12 गवाह पेश हुए
इस हत्याकांड में 31 सबूत और 12 गवाह पेश हुए। कुल मिलाकर करीब 10 साल तक गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में केस चला और अंत में अब फैसला हो गया है। अदालत ने मुकेश शर्मा हत्याकांड में तीनों आरोपी मनोज शर्मा, कृष्ण शर्मा और तुलसी शर्मा को दोषी ठहराया है। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।