गौर बिल्डर को बड़ा झटका, प्राधिकरण ने नहीं लिया एक्शन तो कोर्ट ने सुनाया फैसला

BIG BREAKING : गौर बिल्डर को बड़ा झटका, प्राधिकरण ने नहीं लिया एक्शन तो कोर्ट ने सुनाया फैसला

गौर बिल्डर को बड़ा झटका, प्राधिकरण ने नहीं लिया एक्शन तो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tricity Today | Gaur City

Greater Noida News : एनसीआर के नामी बिल्डर गौर संस को एनजीटी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल, गौर सिटी के 14th Avenue के भीतर एक टावर के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिसकी शिकायत सोसायटी के निवासियों ने पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में की थी, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एनजीटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब एनजीटी कोर्ट ने गौर संस बिल्डर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। 

प्राधिकरण ने भी किया था नोटिस जारी
निवासियों ने बताया कि सोसाइटी के आई टावर के बेसमेंट में बिल्डर की तरफ से गार्बेज सेंटर बना दिया गया। जिसके खिलाफ निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की थी। इस पर प्राधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्डर की तरफ से बताया गया था कि प्राधिकरण ने ही हाई टावर में गार्बेज सेंटर बनाने की अनुमति दी गई हैं।

3 अगस्त को गौर संस बिल्डर को झटका मिला
निवासियों ने बताया कि इसके बाद एनजीटी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिस पर लगातार सुनवाई होती रही। अब 3 अगस्त को गौर संस बिल्डर को झटका मिला है। एनजीटी कोर्ट ने बिल्डर को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि निवासियों को समस्या हो रही है। उसके बावजूद भी कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं किया गया। 

सीईओ और जिलाधिकारी जांच समिति में शामिल
इसके अलावा एनजीटी कोर्ट के आदेश पर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को शामिल किया गया है। एनजीटी ने कहा है कि आगामी एक हफ्ते के भीतर सोसाइटी का दौरा करके पूरी रिपोर्ट पेश की जाए।

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