Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा में सुदंर भाटी के गैंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में इस गैंग के एक सदस्य को नौ साल तीन माह की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानिए पूरा मामला
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में बिल अकबरपुर गांव के कालू भाटी को दोषी करार देते हुए नौ साल तीन माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसने लंबे समय तक गैंग में रहते हुए कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। वह लंबे समय तक जेल में रहा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर मामले में अंतिम सुनवाई की और आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई।