मवेशी की मौत पर बीमा राशि देने से किया इनकार, अब ब्याज भी चुकाएगी इंश्योरेंस कंपनी

ग्रेटर नोएडा: मवेशी की मौत पर बीमा राशि देने से किया इनकार, अब ब्याज भी चुकाएगी इंश्योरेंस कंपनी

मवेशी की मौत पर बीमा राशि देने से किया इनकार, अब ब्याज भी चुकाएगी इंश्योरेंस कंपनी

Google Image | प्रतीकात्मक तस्वीर

दादरी के रहने वाले एक व्यक्त ने अपनी भैंसों का बीमा कराया था। पर एक भैंस की मौत के बाद बीमा कंपनी बीमा की राशि देने से मना करने लगी। मामला उपभोक्ता जिला अदलात पहुंच गया। रविवार को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भैंस की मौत के तीन साल बाद बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह ब्याज सहित बीमाकर्ता को बीमाराशि का भुगतान करें। आयोग ने मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में भी दो हजार रुपये देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने दिया।

दादरी कस्बे के रहने वाले नीर कुमार शर्मा ने 2017 में पांच भैंस खरीदी थी। भैंसों की कीमत करीब साढ़े चार लाख रुपये थी। उन्होंने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से सभी भैंसों का स्वास्थ्य बीमा कराया। कंपनी के एजेंट ने भैंसों की स्वास्थ्य जांच के बाद कवर नोट जारी किया। सभी भैंसों को टैग नंबर जारी कर उनके कान में लगा दिया गया। बीमा अवधि के दौरान एक भैंस की तबीयत खराब हो गई। नीर कुमार शर्मा ने भैंस का इलाज कराया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नीर कुमार ने बीमा कंपनी को भैंस के मौत की जानकारी दे दी। कंपनी ने कागजी कार्रवाई की और आश्वासन दिया कि जल्द ही बीमा राशि मिल जाएगी। 

बाद में कंपनी ने यह कहते हुए राशि देने से मना कर दिया कि जिस भैंस की मौत हुई, उसके कान पर लगे टैग नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। पीड़ित ने बीमा राशि देने के लिए कंपनी के कई चक्कर लगाए। बाद में वकील के माध्यम से नोटिस भी भेजा, पर बात नहीं बनी। थकहार कर नीर कुमार शर्मा ने आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुना। बीमा कंपनी प्रबंधन अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। आयोग ने नीर कुमार शर्मा के पक्ष में आदेश दिया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी वाद दायर करने की तिथि के बाद से छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ बीमा राशि का भुगतान करे।

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