Greater Noida News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक 1 में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने जॉइंट सीपी द्वारा पारित 27 जनवरी 2023 के आदेश को "कानून के विपरीत" करार देते हुए रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति ने कार्यवाही को बताया अवैध
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय का कहना है कि विवाद की जड़ पुलिस नियमों की धारा 8(2)(बी) में निहित है, जो प्राधिकारी को बिना जांच और सुनवाई के किसी अधिकारी को बर्खास्त करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि प्राधिकारी यह मानता है कि जांच "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं" है। इस नियम का उद्देश्य केवल जांच को छोड़ना नहीं है, बल्कि प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या जांच व्यावहारिक है या नहीं। इसलिए, केवल सबूत होने का कारण जांच को अनुचित नहीं बनाता है। अदालत ने पाया कि इस मामले में कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों जांच नहीं की जा सकती थी और अधिकारी को कोई सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया था। इसलिए आदेश को रद्द कर दिया गया।
सेवा होगी बहाल
अदालत ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। अधिकारी को सेवा में बहाल किया जाएगा और उसे सभी परिणामी लाभ मिलेंगे। आदेश के बाद सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह दोबारा अपनी नौकरी पर लौट आएंगे।
पूर्व नेवी कमांडर से रिश्वत लेने का आरोप
27 जनवरी 2023 में ग्रेटर नोएडा स्थित थाना ईकोटेक 1 में तैनात एक दारोगा ने पूर्व नेवी कमांडर से रिश्वत मांगी थी। पूर्व कमांडर के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन की टीम ने दारोगा गुलाब सिंह राजपूत को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। दारोगा के खिलाफ थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया था।