Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गौरव भाटिया और वकील मुस्कान गुप्ता पर उसी अदालत में हुए हमले का स्वत: संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा कोर्ट में सीसीटीवी कैमरों का रखरखाव न होने और कैमरों के ठीक से काम न करने पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
ये है पूरा मामला
हाल ही में इसी कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट हुई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि बार-बार पत्र लिखने के बावजूद सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए वे फुटेज को संरक्षित नहीं कर सके। पीठ ने आदेश दिया कि रिपोर्ट सभी पक्षों को भेजी जाये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हमले का लिया था संज्ञान
सीजेआई ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और अन्य को काम नहीं करने के लिए कैसे कहा जा सकता है। विरोध कोई हड़ताल नहीं है और वकील इस तरह कोर्ट में घुसकर किसी को यहां से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकते। शीर्ष अदालत ने 21 मार्च को गौरव भाटिया और वकील मुस्कान गुप्ता पर उसी अदालत में हुए हमले का स्वत: संज्ञान लिया था।