भतीजे की हत्या के मामले में तीन चाचा दोषी करार, अब मरते दम तक रहना होगा सलाखों के पीछे

ग्रेटर नोएडा में 17 साल बाद मिला इंसाफ : भतीजे की हत्या के मामले में तीन चाचा दोषी करार, अब मरते दम तक रहना होगा सलाखों के पीछे

भतीजे की हत्या के मामले में तीन चाचा दोषी करार, अब मरते दम तक रहना होगा सलाखों के पीछे

Tricity Today | Greater Noida Court

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा में करीब 17 साल पहले थाना दनकौर क्षेत्र के गांव खेड़ी में हुई एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन चाचा हरी, हरवीर और ज्ञानी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर तीनों आरोपी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 60 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। 

गोली मारकर की थी हत्या
अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश-6 राजेश कुमार मिश्रा की अदालत के मुताबिक वर्ष 2007 में दनकौर के गांव खेरली के निवासी वीरेश्वर प्रताप उर्फ पिंटू (21) की घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिंटू जब दो वर्ष का था तब उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके नाम काफी संपत्ति थी। संपत्ति विवाद में सगे चाचा हरी, हरवीर, ज्ञानी और वेद ने घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी। पिंटू के मामला सालेक चंद्र ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। 

सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हुई मौत
मामले की सुनवाई के दौरान वेद की मौत हो गई। मुकदमे में 12 लोगों की गवाही हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटना स्थल से मिले साक्ष्य, हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार और गवाहों से दोष सिद्ध हुआ। इसके बाद अदालत ने हरी, हरवीर और ज्ञानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.