Greater Noida News : गैंगस्टर एक्ट के तहत गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक आरोपी को 2 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। यह आरोपी दिन में मजदूरी करता था और रात में अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट व चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता (गैंगस्टर) बबलू चंदेला ने की है। यह फैसला न्यायधीश राजेश कुमार मिश्रा ने सुनाया है।
क्या है पूरा मामला
बबलू चंदेला ने बताया कि बीते 16 सितंबर 2020 को प्रमोद उर्फ राजीव उर्फ कृष्ण और आकाश ने एक गैंग बनाया था। इन दोनों आरोपियों ने जिले में काफी लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। यह दोनों आरोपी दिन के समय मजदूरी करते थे और रात होते ही लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे।
2 साल 6 माह की कैद
इस मामले में गैंग के सरगना प्रमोद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कोर्ट ने आरोपी को लोगों के साथ लूटपाट और चोरी की वारदात अंजाम देने के मामले में 2 साल 6 माह की कैद सुनाई है। इसके अलावा ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 15 साल की अतिरिक्त सजा कटनी पड़ेगी।