खुले में पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी

गुरुग्राम जिला प्रशासन की एडवाइजरी :  खुले में पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी

खुले में पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी

Google Image | ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी

Gurugram News : जिला प्रशासन ने जिले में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। लेकिन, जिला प्रशासन ने एहतियातन खुले में पेट्रोल, डीजल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। इस बाबत जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी नागरिक सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट करने से बचें, जो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हो या धार्मिक सद्भाव को खतरा उत्पन्न करती हो।

समाज में भाईचारा बनाए रखने का अनुरोध
एडवाइजरी में कहा गया है कि जिला प्रशासन सोशल मीडिया की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देकर समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखने का आग्रह करता है। सोशल मीडिया का उपयोग केवल नागरिकों के बीच सहयोग, आपसी भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। यदि कोई गलत काम करने वाला, शरारती तत्व या संदिग्ध व्यक्ति या वाहन नजर आता है, तो इसकी जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को दें या आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर डायल करें।  सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप आदि पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर खुले रूप में पेट्रोल व डीजल सहित अन्य ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में पेट्रोल पंप द्वारा खुला पेट्रोल, डीजल व ज्वलनशील पदार्थ की बिक्री से क्षेत्र की शांति बिगड़ सकती है और आम जनमानस को हानि हो सकती है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी परेशानी आ सकती है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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