नहीं तो रुकवा देगी घर का निर्माण, क्योंकि मकान बनाने के लिए अब बदल गए हैं नियम

गुरुग्राम वालों! अब पड़ोसन से ना लड़ना : नहीं तो रुकवा देगी घर का निर्माण, क्योंकि मकान बनाने के लिए अब बदल गए हैं नियम

नहीं तो रुकवा देगी घर का निर्माण, क्योंकि मकान बनाने के लिए अब बदल गए हैं नियम

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Gurugram News : शनिवार को गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग और चारमंजिला मकान बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया। एसओपी के तहत अब से घर का निर्माण कराने से पहले पड़ोसियों की सहमति लेनी ज़रूरी होगी। डीटीसीपी के मुख्य सचिव अरुण गुप्ता की ओर से जारी नए मानकों के आधार पर अब नए मकान के निर्माण को लेकर नक्शे मंजूर किए जाएंगे।


नक्शा मंजूरी के लिए करना होगा आवेदन
डीटीसीपी गुरुग्राम द्वारा मानक जारी होने के बाद अब मकान बनाने के इच्छुक लोग नक्शा मंजूर करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 दिन बाद विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी एसओपी के अनुसार, ऐसी कॉलोनियों या सेक्टर जिनकी सड़कें 10 मीटर चौड़ी हैं और जिनके लेआउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन मंजिल के निर्माण का प्रावधान है, वहां स्टिल्ट के साथ चार मंजिल बनाई जा सकेंगी। जिन लोगों ने बिना नक्शा पास कराए चार मंजिल का निर्माण किया है, उन्हें 60 दिन के भीतर डीटीसीपी कार्यालय में हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों के तहत ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) के लिए आवेदन करना होगा। OC के लिए आवेदन करने पर आवेदक को नियमों से जुड़े सभी दस्तावेज लगाने होंगे। जल्द ही इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल लाइव किया जाएगा, जिस पर चारमंजिला की मंजूरी ली जा सकेगी।

पड़ोसी की असहमति पर छोड़नी होगी जगह
अब आवेदक को मकान बनाने से पहले अगल-बगल और पीछे बने मकानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा। यदि पड़ोसी मकानों द्वारा आपत्ति जताई जाती है, तो 1.8 मीटर जगह छोड़ना अनिवार्य होगा। यदि अगल-बगल और पीछे के तीनों प्लॉट खाली हैं, तो आपत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ 250 वर्ग मीटर क्षेत्र या इससे अधिक क्षेत्र में बेसमेंट का निर्माण किया जा सकता है। यदि पड़ोस में मौजूद मकानों ने आपत्ति जताई, तो बेसमेंट का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

10 मीटर चौड़ी सड़क वाली कॉलोनियों में बन सकता है बेसमेंट
बेसमेंट का निर्माण केवल 10 मीटर चौड़ी सड़क पर 250 वर्ग मीटर प्लॉट या इससे ऊपर पर हो सकता है। बेसमेंट के निर्माण के लिए पड़ोसी की NOC के साथ आपसी सहमति करार देना होगा। यदि एक साइड का पड़ोसी भी अपनी सहमति नहीं देता, तो बेसमेंट का निर्माण नहीं हो सकेगा। कॉमन दीवार के निर्माण में 'हाँ' या 'ना' की जानकारी देनी होगी। दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन डीटीसीपी प्लानिंग विभाग करेगा। स्टिल्ट एवं चार मंजिल निर्माण के संबंध में सत्यता की पुष्टि होने पर प्लॉट का बिल्डिंग प्लान पास कराया जा सकेगा। होबपास पोर्टल पर नक्शा पास कराने के लिए आवेदक कागजात अपलोड कर सकता है।

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