सालों से लटके मुकदमे चुटकियों में होंगे खत्म, इस दिन होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

गुरुग्राम वालों के लिए अच्छी खबर : सालों से लटके मुकदमे चुटकियों में होंगे खत्म, इस दिन होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सालों से लटके मुकदमे चुटकियों में होंगे खत्म, इस दिन होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Google Image | National Lok Adalat

Gurugram : अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को जिला गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी उपरोक्त अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। गुरुग्राम जिला में 11 फरवरी को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दोनों पक्षों के आपसी राजीनामे से किया जायेगा सभी मामलों का निपटारा।  

परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाये जायेंगे मामले 
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को जिला गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लिया जायेगा फैसला 
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं,  अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।

जिला विधिक सेवाएं सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया 
पटवर्धन ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतोें के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।

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