मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों के खाते में सरकार डालेगी पैसे, पढ़िए पूरी योजना

Gurugram News : मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों के खाते में सरकार डालेगी पैसे, पढ़िए पूरी योजना

मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों के खाते में सरकार डालेगी पैसे, पढ़िए पूरी योजना

Tricity Today | आवास नवीनीकरण योजना

  • - 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद 
  • - जिला में सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
Gurugram News : हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार किया था।

योजना का लाभ उठा यह लोग 
डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य
सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

ऐसे करें आवेदन, इन बातों का रखे ध्यान 
आवेदक को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, जिससे आपके काम में कोई अड़चन न आए।

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