बाजार में फसल का सही दाम ना मिलने पर भरपाई करेगी प्रदेश सरकार, पढ़िए पूरी खबर

गुरुग्राम में किसानों के लिए खुशखबरी : बाजार में फसल का सही दाम ना मिलने पर भरपाई करेगी प्रदेश सरकार, पढ़िए पूरी खबर

बाजार में फसल का सही दाम ना मिलने पर भरपाई करेगी प्रदेश सरकार, पढ़िए पूरी खबर

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  • - बाजार में सब्जी, फलों व मसालों की फसल का सही दाम ना मिलने पर भरपाई करेगी प्रदेश सरकार
  • - योजना के तहत सूचीबद्ध फसलों के उत्पादकों को दिया जाएगा लाभ
     
Gurugram News : किसानों की आय में वृद्धि करने और फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावन्तर भरपाई योजना और बागवानी बीमा योजना (Horticulture Insurance Scheme) का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से जिला के बागवानी खेती करने वाले किसान फसल की खेती के दौरान और उसके उत्पादन के बाद होने वाले जोखिमों को कम कर सकते है।

योजना किसानों को दे रही लाभ 
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों के लिए एक अभूतपूर्व योजना है। यह योजना किसानों को सब्जियों और फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है।

क्या है भावांतर भरपाई योजना 
डीसी ने बताया की कई बार यह देखने में आया है कि किसान जब अपनी बागवानी की फसल को मंडी में बेचने जाता है तो उसको फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। जिससे किसान हतोत्साहित होकर फिर से पारंपरिक खेती करने का विचार करता है। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार फसल में लगने वाले घाटे (नुकसान ) को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत मुहावजा व मूल्य के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी।

जिला बागवानी अधिकारी ने दी यह जानकारी 
जिला बागवानी अधिकारी डॉ नेहा यादव ने बताया कि इस योजना के तहत फसलों आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर,टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन भिंडी मिर्च, करेला, बंदगोभी, मूली, किन्नू, अमरूद, चीकू,आडू, आलूबुखारा, आम, नाशपाती, लीची, आंवला, बेर, लहसुन व हल्दी आदि को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी फसलों के संरक्षित मूल्य सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किए गए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्यों से कम बिक्री होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को की जाएगी। उत्पादन से  पहले होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान उपरोक्त फसलों का बीमा भी करवा सकते हैं।

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