Gurugram : हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में ज़िला और सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एसपी सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आगामी 8 जुलाई को भूमि अधिग्रहण के मामले के मामले की सुनवाई के लिए न्यायिक परिसर गुरुग्राम में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण के मामले पर सुनवाई
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण के मामले से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि 8 जुलाई को लगने वाली लोक अदालत से पूर्व 14 प्री लोक अदालत लगाई जा रही है। जिसमें आकर आमजन अपने केसों का निपटारा करवा सकते हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपने केस का निपटारा करवाएं।
बिना समय और पैसा गवाएं केसों का समाधान
आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है। जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतोें के माध्यम से लोगों का बिना समय और पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।