-मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं
Gurugram News : हरियाणा सरकार (Haryana Government) महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक मदद से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का फायदा
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में "हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना" शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनकी पारिवारिक आय पांच लाख या इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3 लाख तक का ऋण मिला
यह योजना महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी। इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
यहां करें संपर्क
ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम मकान नम्बर-62-63 संजय कॉलोनी में संपर्क कर सकती हैं।