शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू, पालन न किए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Gurugram News : शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू, पालन न किए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू, पालन न किए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Google Image | गुरुग्राम में धारा 144

Gurugram News : हरियाणा के नूंह में सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा निकाले गए। जुलूस के दौरान हुई झड़प में दो होम गार्ड समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जैसे ही जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और राज्य के गृह मंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग की। उन्होंने यह दावा किया कि “एक मंदिर में 3,000-4,000 लोगों को बंधक बनाया गया था।” देर शाम उन्हें निकाला गया है। यह हिंसा हरयाणा से राजस्थान तक पहुंच गया है। ऐसे में अब गुरुग्राम में कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। ऑफिस आये लोगों को भी वापस घर भेज दिया गया है। गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गयी है। 

मेसेज फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई 
सोमवार शाम जिलाधीश द्वारा निर्देश जारी किए गए। जारी आदेशों में आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। लोग हिंसा से दूर रहे और सुरक्षित रहे इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कोई गलत तरीके का मेसेज फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।   

किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। लोगों से अपील है कि समाज में आपसी भाईचारा बनाकर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग सहयोग, आपसी भाईचारे व सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ही करें। गलत काम करने वालों और शरारती तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। 

धारा 144 हुई लागू 
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में जिले में किसी भी सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने व सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं जो आने वाले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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