घिनौनी करतूत करने वाले को 10 साल की कारावास

हापुड़ में नाबालिग से रेप मामला : घिनौनी करतूत करने वाले को 10 साल की कारावास

घिनौनी करतूत करने वाले को 10 साल की कारावास

Tricity Today | घिनौनी करतूत करने वाले को 10 साल की कारावास

Hapur News : अपर जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 11 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला
दरअसल, विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना देहात क्षेत्र एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी, जिसमें उसने बताया था कि 8 अगस्त 2017 को उसकी नाबालिग बेटी को गांव असौड़ा थाना देहात निवासी दानिश पुत्र वकील बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो, दुष्कर्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आत्याचार निवारण अधिनियम की धारा बढ़ा दी थी। साथ ही पुलिस ने एक अन्य आरोपी रोशनी उर्फ रेशमा पत्नी सरवर निवासी मैनावाली गली वासपुरा आगरा का नाम भी मामले में बढ़ा दिया था। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र 27 अक्तूबर 2017 को न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी।

न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया, जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी दानिश को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी पर 11 हजार 500 रूपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 45 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, मामले की दूसरी आरोपी रोशनी को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।

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