विवाहिता की हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को सुनाई सजा, 10 साल जेल में रहेंगे कैद

हापुड़ : विवाहिता की हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को सुनाई सजा, 10 साल जेल में रहेंगे कैद

विवाहिता की हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को सुनाई सजा, 10 साल जेल में रहेंगे कैद

Tricity Today | कोर्ट

Hapur : अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दहेज की मांग पूरा न होने पर विवाहिता की हत्या करने वाले पति, सास व ससुर को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या है मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि अशरफ उर्फ बब्बू निवासी पड़ोकियान, लालकुआं नगर कोतवाली बुलंदशहर ने बहादुरगढ़ कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा था कि उसने अपनी बहन शंन्नो की शादी 19 अक्तूबर 2011 को गांव शेरपुर थाना बहादुरगढ़ निवासी जाहिद पुत्र मोबीन के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति जाहिद, ससुर मोबीन, सास तसलीमा, देवर आमिर और नंद गुडिय़ा उनकी बहन से और दहेज लाने की मांग कर रहे थे। जिसमें सुसराल पक्ष के लोग उनकी बहन से कार लाने की मांग कर रहे थे। जिसके पूरा न होने पर सुसराल पक्ष के लोग उसकी बहन के साथ आए दिन मारपीट भी करते थे।

28 जनवरी 2018
28 जनवरी 2018 को ससुराल पक्ष से फोन आया कि आपकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। सूचना मिलने पर वह अपने भाई शाहिद और अन्य रिश्तेदारों के साथ अपनी बहन की सुसराल पहुंचे। जहां पर उन्होंने अपनी बहन सन्नो को मृत पाया। पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में पति जाहिद, ससुर मोबीन, सास तसलीमा, देवर आमिर और नंद गुडिय़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जांच करने पर आमिर और गुडिय़ा को मामले से अलग पाते हुए उनके नाम रिपोर्ट से बाहर निकाल दिए।

न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले ने सुनाया फैसला
पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले में निर्णय सुनाया। अर्थदंड न देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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