Hapur News : 26 अप्रैल को को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और जनता नई सरकार चुनने के लिए मतदान करने जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से जिले में प्रतिबंध रहेगा। जिले की निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक मतदान खत्म होने तक जिले में शराब, बीयर और भाँग मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
शराब बेचते हुए पाए जाने पर पर होगी कार्रवाई
डीएम प्रेरणा शर्मा के मुताबिक, 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक शराब जिले में न ही खरीदी जा सकती है न ही बेची जा सकती है। वही 4 जून को हापुड़ की नवीन मंडी में होने वाली मतगणना के दौरान भी शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान जिले की सभी देशी मदिरा शराब, विदेशी मदिरा, बीयर शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें, शराब थोक अनुज्ञापन, सैनिक कैंटीन, बार होटल बंद रहेंगे। डीएम प्रेरणा शर्मा नें बताया की निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है।
4 जून को भी शराब की बिक्री पर रहेगी रोक
डीएम का कहना है कि देश के हर व्यक्ति को अपने मत का इस्तमाल जरूर करना चाहिए। साथ ही अगर कोई भी शराब बंदी के इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले 24 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 4 जून को काउंटिंग के दिन भी शराब बिक्री पर रोक रहेगी।