सिंभावली शुगर मिल और बैंक अफसरों की बढ़ी परेशानी, करोड़ों के फ्रॉड में सीबीआई जांच के आदेश

हापुड़ से बड़ी खबर : सिंभावली शुगर मिल और बैंक अफसरों की बढ़ी परेशानी, करोड़ों के फ्रॉड में सीबीआई जांच के आदेश

सिंभावली शुगर मिल और बैंक अफसरों की बढ़ी परेशानी, करोड़ों के फ्रॉड में सीबीआई जांच के आदेश

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Hapur : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंभावली शुगर मिल लिमिटेड और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हुई करोड़ों की धोखाधड़ी और जनधन हड़पने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश भी दिया है कि यदि मनी लांड्रिंग का मामला मिले तो प्रवर्तन निर्देशालय की मदद लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मेसर्स सिंभावली शुगर लिमिटेड की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने एक जुलाई 2009 को सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जहां पांच करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई हो, बैंक उसकी रिपोर्ट बैंकिंग सिक्योरिटी एवं फ्रॉड सेल को तुरंत दे। लेकिन, किसी बैंक ने इस गाइडलाइन का पालन करना उचित नहीं समझा। ऋण भुगतान न करने पर एनपीए घोषित याची कपनी को बिना ऋण या किसानों का भुगतान किए लगातार सात बैंकों से 1300 करोड़ का ऋण मिलता रहा। सिंभावली शुगर मिल से विवादों से नाता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 1300 करोड़ रुपए ऋण के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंक और मिल प्रबंधन में अफरा तफरी का माहौल है।

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