- विभाग की यूज़र फ्रेंडली इण्टरैक्टिव वेबसाइट पर फरवरी 2020 से ई-कोर्टस प्रारम्भ
- वर्च्युअल फोरम पर दर्ज 20,634 शिकायतों में 15,884 का निस्तारण किया जा चुका
- अब उपस्थिति की बाध्यता खत्म, देश–विदेश में बैठे आवंटी अपना पक्ष रख सकते हैं
- तकनीकीकरण की बदौलत कोविड-19 पैंडेमिक जैसी परिस्थिति में मिली सहूलियत
Lucknow News : यूपी रेरा की ऑनलाइन अदालत (E-Courts) लागू करने वाला देश का प्रथम भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण है। इससे फ्लैट, प्लॉट और तमाम दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हजारों आवंटियों को बड़ा फायदा मिला है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी रेरा की ऑनलाइन अदालतें फरवरी 2020 से लेकर अब तक 15,884 मुकदमों का निस्तारण कर चुकी हैं। ई-कोर्ट्स में 20,634 शिकायतों का पंजीकरण किया गया है। देश के विभिन्न शहरों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशों के प्रॉपर्टी खरीदारों ने मुकदमों का निस्तारण करवाया है।
ऑनलाइन कोर्ट्स से काम में तेजी आई
यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा, "तकनीकीकरण के जरिए उत्तर प्रदेश रेरा की वेबसाइट पर सर्वप्रथम माह फरवरी 2020 में ई-कोर्ट्स प्रणाली लागू की गई थी। जिससे सभी पक्षकार रेरा के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित न हो पाने की स्थिति में अपने वास्तविक स्थान से देश के अन्य राज्यों या विदेश से अपना पक्ष रख सकें।" उन्होंने आगे कहा, "यूपी रेरा प्रारम्भ से ही तकनीकीकरण के पक्ष में रहा है, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र के समस्त हिस्सेदारों, विशेषकर शिकायतकर्ताओं को एक यूज़र फ्रेंडली इण्टरैक्टिव वेबसाइट प्रदान की जा सके। शिकायत फ़ाइल करने से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके और शिकायतों का तीव्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।"
कोविड-19 पैंडेमिक से ठीक पहले शुरू हुई ई-कोर्ट्स
अब तक प्रोमोटर्स से त्रस्त आवंटियों ने ई-कोर्ट्स के माध्यम से लगभग 21,000 शिकायतें फाइल की गयी हैं और लगभग 16,000 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया है। ई-कोर्ट्स प्रणाली में पक्षकारों को शिकायतों की सुनवाई के लिए वर्च्युअल फोरम उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी पक्षकार अपने घर या कार्यालय सहित किसी भी लोकेशन से सुनवाई में प्रतिभाग कर सकता है। ई-कोर्ट्स के परिणाम अत्यन्त सकारात्मक रहे हैं, क्योंकि समस्त हितधारकों ने इसका स्वागत किया है। कोविड-19 पैंडेमिक से ठीक पहले तैयार ई-कोर्ट्स प्रणाली के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान भी रेरा ने सामान्य रूप से शिकायतों की सुनवाई की। समाधान किया गया और सभी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गयी।
अब इससे व्यापक फायदे मिलने शुरू हुए
वेबसाईट के तकनीकीकरण से वर्तमान में आवंटियों को शिकायतों और डाक्यूमेन्ट्स की फाइलिंग, सुनवाई की सुविधा, आदेश कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, आवंटियों और प्रोमोटर्स के लिए आर्डर कम्प्लाएंस ट्रैकिंग माड्यूल और अंततः आदेशों तथा अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों की सुविधा प्रदान की जा रही है। तकनीकीकरण की सुविधा से प्रोमोटर्स को वेबसाईट पर परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन और विस्तार, परियोजनाओं के समस्त विवरण, परियोजनाओं के क्वाटर्ली तथा अन्य अपडेट्स अपलोड करने, एजेण्ट्स को रजिस्ट्रेशन तथा विस्तार की सुविधाएं दी जा रही हैं। यह यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की दूरगामी नीतियों का परिणाम हैं। जिससे सभी पक्षकारों, होम बायर्स, प्रोमोटर्स, रियल इस्टेट एजेण्ट्स, अन्य हितधारकों और जन सामान्य को एक यूज़र फ्रेंडली इण्टरैक्टिव वेबसाईट पर समस्त सेवाएं व सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं।