Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के उपायों में अब तक का सबसे बड़ा कदम जिला प्रशासन ने उठाया है। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी बाजार और मॉल्स को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। गौतमबुद्ध नगर के जिला अधिकारी बीएन सिंह ने महामारी अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक 2 अप्रैल तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी बाजार और मॉल्स बंद रहेंगे।
जिला अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए महामारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया गया है। लोगों की आवाजाही और सामाजिक संपर्क रोकने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मॉल और बाजार 2 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, इस दौरान पैथोलॉजी लैब, फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान में और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले विक्रय स्थल खुले रहेंगे।
इसके अलावा सभी मूल और बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। 2 अप्रैल तक इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कारोबार और संचालन की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान अगर कोई बाजार या मॉल खुला पाया गया तो महामारी अधिनियम के तहत संचालक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई जाएगी।