COVID-19: गौतमबुद्ध नगर में 90 और गाजियाबाद में 89 बंदियों को अंतरिम जमानत दी गई

COVID-19: गौतमबुद्ध नगर में 90 और गाजियाबाद में 89 बंदियों को अंतरिम जमानत दी गई

COVID-19: गौतमबुद्ध नगर में 90 और गाजियाबाद में 89 बंदियों को अंतरिम जमानत दी गई

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

कोरोना वायरस के कारण बढ़ रहे संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश के जिला न्यायालयों को आदेश दिया है कि ऐसे बंदियों को अंतरिम जमानत दे दी जाए, जो सात वर्ष से कम सजा वाली धाराओं के आरोपों में बन्द हैं। यह आदेश आने के बाद गौतम बुद्ध नगर जिला जेल से 90 और गाजियाबाद से 89 बंदियों को रिहा कर दिया गया है। इन सभी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।

गौतमबुद्ध नगर के जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) ब्रह्मजीत सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार को जिला जेल से 90 बंदियों को रिहा किया गया है। इन सभी को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। इन सारे लोगों पर आईपीसी की ऐसी धाराएं आरोपित हैं, जिनमें सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है।

दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गाजियाबाद जिला कारागार में निरूद्ध 89 बंदियों को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई हैं। जिला न्यायधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर इन सभी को रिहा कर दिया गया। इन बंदियों में 88 पुरुष और एक महिला शामिल हैं। यह सभी ऐसी धाराओं में जेल में बंद हैं, जिनमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

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