नाबालिग और युवती पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा

नाबालिग और युवती पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा

नाबालिग और युवती पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नाबालिग और एक युवती पर तेजाब डालने के दो मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई हैं। नाबालिग पर बुरी नजर रखने और समझाने पर तेजाब डालने के आरोपी को आजीवन कारावास जबकि युवती पर तेजाब डालकर चेहरे से झुलसा देने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।

बिजनौर कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग पर ऐसिड अटैक करने के मामले में सजा सुनाई हैं। जिले के एक गांव के रहने वाले ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि कपिल पुत्र बनारसी निवासी ग्राम आबिदनगर धूधली थाना स्योहारा उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था।

उन्होंने बताया, 'मेरी बेटी की उम्र 17 साल हैं। कपिल कई बार समझाने पर भी नहीं माना। 11-12 फरवरी 2014 की रात बेटी और बेटा घर में सो रहे थे। बिजली का बल्ब जल रहा था। रात करीब साढ़े बारह बजे कपिल दीवार कूदकर घर में घुसा और मेरी बेटी के चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे वह गंभीर रुप से झुलस गई। कपिल को पकड़ने में वह नाकाम रहे। पीड़िता को बिजनौर अस्पताल से मेरठ अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज हुआ।'

बिजनौर में दूसरा मामला, 16 अक्टूबर 2016 की रात करीब साढ़े नौ बजे राजेश कुमार निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर बिजनौर घर में अपने बीबी और बच्चों के साथ टीवी देख रहा था। बहन रेनू आराम कर रही थी। उसी वक्त गांव का अर्जुन पुत्र गंभीर सिंह पुरानी रंजिश के चलते घर में गुसा। गाली-गलौच कर बहन रेनू के चेहरे और शरीर पर जान से मारने की नियत से तेजाब डाल दिया। उसकी बहन काफी झुलस गई। पकड़ने के लिए घेराबंदी होने पर अर्जुन जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर फरार हो गया। अर्जुन का मोबाइल घटनास्थल पर ही गिर गया। राजेश ने थाने पर दर्ज कराई थी।

बिजनौर पंचम अपर जिला जज बिजनौर बलजोर सिंह ने अर्जुन को ऐसिड अटैक करने पर 10 वर्ष की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। कोर्ट ने जानलेवा हमले की धारा 307 में अर्जुन को बरी कर दिया।

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