BIG NEWS: गुरुवार की सुबह से खुलेंगे गौतमबुद्ध नगर के सारे बाजार, डीएम ने शहर और देहात के लिए अलग-अलग फार्मूला जारी किया

BIG NEWS: गुरुवार की सुबह से खुलेंगे गौतमबुद्ध नगर के सारे बाजार, डीएम ने शहर और देहात के लिए अलग-अलग फार्मूला जारी किया

BIG NEWS: गुरुवार की सुबह से खुलेंगे गौतमबुद्ध नगर के सारे बाजार, डीएम ने शहर और देहात के लिए अलग-अलग फार्मूला जारी किया

Tricity Today | DM Noida & Noida Market

जनपद गौतमबुद्ध नगर में बाजारों को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने फार्मूला निकाल लिया है। शहरी क्षेत्रों की दुकानों को ऑड-इवेन नम्बर के आधार पर खोला जाएगा। जबकि, देहात क्षेत्र में दुकानें रोज खोली जाएंगी। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी।

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि दुकानदारों को तय मानकों को पूरा करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा अनुपालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बाजारों को खोलने से पहले जिला प्रशासन ने नोएडा के गंगा शॉपिंग कांप्लेक्स में व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में एडिश्नल कमिश्नर वाणिज्य कर मौजूद रहे। 

डीएम ने बताया कि सभी से वार्ता के बाद प्रशाससन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक तय किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना बाजार खोले जाएंगे और शहरी क्षेत्रों में ऑड-इवेन आधार पर दुकानें खोली जाएंगी। इस तरह एक व्यापारी की दुकान सप्ताह में 3 दिन खुलेगी  और रविवार को पूरे जनपद में बंदी रहेगी।

जिले के ये बाजार पूरे सप्ताह खोले जाएंगे

दादरी, बिलासपुर, जहांगीरपुर, जेवर, दनकौर, रबूपुरा, भंगेल, सलारपुर, छिजारसी, ममूरा, नया बांस, कुलेसरा, हबीबपुर, कासना, शाहबेरी, छपरौला, हल्दौनी, तिगरी, रामपुर, ऐच्छर के साथ समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा बाकी दुकानें ऑड-इवेन में खुलेंगी। इसके लिए बाजार का संगठन दुकानों की नंबरिंग करेगा। इसकी एक कॉपी प्रशासन को देगा और एक कापी अपने पास रखेगा। उसी नंबरिंग के आधार पर दुकानें ऑड-इवेन में खुलेंगी। मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 1, 3, 5, 7, 9 नंबर वाली दुकानें खोली जाएंगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर वाली दुकानें खोली जाएंगी।

प्रशासन ने कहा है कि व्यापारिक संगठनों को अपनी दुकानों का सेनेटाइजेशन कराना होगा। साथ ही अपने सदस्यों को आरोग्य सेतु एवं कवच कोविड एप का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना होगा। वाणिज्य कर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि अगर कोई ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आता है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करता है तो दुकानदार उसे कोई सामान नहीं बेचेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसके खिलाफ तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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