बड़ी खबर: आम्रपाली के बायर्स को जीएसटी नहीं सर्विस टैक्स देंगे

बड़ी खबर: आम्रपाली के बायर्स को जीएसटी नहीं सर्विस टैक्स देंगे

बड़ी खबर: आम्रपाली के बायर्स को जीएसटी नहीं सर्विस टैक्स देंगे

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आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के रिसीवर ने आम्रपाली खरीदारों को बकाया भुगतान करने को कहा है। खरीदारों को सर्विस टैक्स देना होगा। इन खरीदारों पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के रिसीवर आर वेंकटरमानी ने बताया कि आम्रपाली के बायर्स को जीएसटी के बजाय 3.75% सर्विस टैक्स देना होगा। इसकी गणना वर्ष 2014 से की जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 45 लाख रुपये कीमत और 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक वाले फ्लैट अफोर्डेबल श्रेणी में हैं। इनसे बड़े फ्लैट लग्जरी श्रेणी में आते हैं।

अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक और लग्जरी हाउसिंग के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी तय है। इससे लग्जरी कैटिगरी वाले फ्लैट बायर्स को सर्विस टैक्स वसूली के नियम से लाभ होगा। अफोर्डेबल श्रेणी वालों को नुकसान है। आम्रपाली के ज्यादातर बायर्स अफोर्डेबल श्रेणी में हैं।


आम्रपाली बिल्डर की चार परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए बिड़ ओपन कर दी गयी है। बहुत जल्द निर्माण कार्य के लिए टेंडर अवार्ड हो जाएंगे। दो परियोजनाओं के लिए अभी भी डिवेलपर नहीं मिले हैं। लिहाजा इनके लिए बिड की तारीख आगे बढ़ा दी गयी है। 

आम्रपाली के 4 और प्रोजेक्ट के लिए बिड जारी

आम्रपाली ग्रुप की अधूरी परियोजनाओं को एनबीसीसी पूरा कर रहा है। एनबीसीसी ने टेंडर जारी किए हैं। जिसमें सेंचुरियन पार्क के टेरेस होम्स, ट्रॉपिकल गार्ड, लेजर वैली की आदर्श आवास योजना और वेरोना हाइटस की बिड ओपन हो गई है। टेरेस होम और ट्रॉपिकल गार्डन का अधूरा कार्य 691 करोड़ रुपये में पूरा कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए एक कंपनी आगे आयी है।

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