हापुड़ के लिए बड़ी खबर, डीएम ने ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की इजाजत दी, जानिए समय और क्या राहत मिलीं

हापुड़ के लिए बड़ी खबर, डीएम ने ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की इजाजत दी, जानिए समय और क्या राहत मिलीं

हापुड़ के लिए बड़ी खबर, डीएम ने ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने की इजाजत दी, जानिए समय और क्या राहत मिलीं

Tricity Today | Aditi Singh IAS, DM hapur

कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन-4 में हापुड़ जनपद के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिला प्रशासन ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, जिला प्रशासन ने ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जिनका पालन संचालकों को करना होगा।

हापुड़ की जिला अधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान हापुड़ में लॉकडाउन कर दिया गया था। जिसके चलते बाजार, शॉपिंग कंपलेक्स, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, मॉल्स और जिम आदि को बंद कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन की ओर से हापुड़ के बाजारों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की आदेश दिए गए हैं। 
अब जिला प्रशासन ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के भी आदेश जारी किए हैं। 

डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जिनका संचालकों को पालन करना होगा। डीएम ने बताया कि ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून संचालकों को दुकानों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। यदि ब्यूटी पार्लर और सैलून 4 सीटर है तो दुकान पर दो ही व्यक्ति या महिला प्रवेश कर सकते हैं। 

डीएम ने कहा, संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य है। संचालकों को मोबाइल से भी बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। मतलब, पार्लर और सैलून के संचालक मोबाइल कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों को नियत समय पर बुलाएंगे। इससे सैलून और पार्लर में भीड़ नहीं लगेगी। सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी।

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