ALERT: लॉकडाउन 4.0 में भूलकर भी इन 12 पाबंदियों को नहीं भूलना

ALERT: लॉकडाउन 4.0 में भूलकर भी इन 12 पाबंदियों को नहीं भूलना

ALERT: लॉकडाउन 4.0 में भूलकर भी इन 12 पाबंदियों को नहीं भूलना

Tricity Today | Lockdown 4

31 मई तक कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कुछ राष्ट्रीय दिशानिर्देश केंद्र जारी कर रहा हैgangaइनका पालन सभी को करना पड़ेगा। इन दिशानिर्देशों की सूची में 12 बातें मुख्य रूप से शामिल हैंgangaकोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पालन 31 मई तक करना नागरिक के लिए बाध्यकारी होगा

रविवार 17 मई को एकबार फिर से केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन को दो सप्ताह और आगे बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है अब लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इसके बाद लोगों के मन में एकबार फिर सवाल घूम रहे हैं कि इस बीच क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। केंद्र ने कहा है कि इससे जुड़े अहम फ़ैसले राज्य सरकारों को करने हैं।

लॉकडाउन 4.0 से जुड़े बयान में गृह मंत्रालय ने कहा है कि भले ही क्या खुलेगा और क्या बन्द रहेगा, यह राज्य सरकार तय करेंगी लेकिन 31 मई तक कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कुछ राष्ट्रीय दिशानिर्देश (नेशनल डायरेक्टिव्स) केंद्र जारी कर रहा है। इनका पालन सभी को करना पड़ेगा। इन दिशानिर्देशों की सूची में 12 बातें मुख्य रूप से शामिल हैं, जिनका पालन 31 मई तक करना प्रत्येक नागरिक के लिए बाध्यकारी होगा।

  1. प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों में फ़ेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  2. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर और दफ्तरों के आस-पास थूकेगा नहीं। ऐसा करने वाले पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क़ानूनों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सज़ा भी दी जा सकती है।
  3. सभी के लिए सार्वजनिक जगहों और परिवहन साधनों में सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  4. शादी समारोह में सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही ऐसे आयोजन में अधिकतम 50 लोग ही एकत्र हो सकते हैं।
  5. किसी अंतिम संस्कार या जनाज़े में अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकते हैं। इस दौरान सभी की सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करना होगा।
  6. सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाक़ू चबाना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
  7. लॉकडाउन 4.0 के दौरान जिन दुकानों को खुलने की इजाज़त है उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के बीच दो गज़ की या कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। एक बार में दुकान में केवल पांच लोग ही खरीदारी कर सकेंगे।
  8. सरकार ने पांच नियम दफ्तरों के लिए भी बनाए हैं। इनमें से पहले के अनुसार दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि जितना हो सके कर्मचारी घरों से काम करें।
  9. सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो इसके लिए दफ्तरों, दुकानों, बाज़ारों और फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के लिए काम के घंटे बांटे जाएं।
  10. दफ्तरों में प्रवेश करने और बाहर जाने की जगहों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए।
  11. बीच-बीच में दफ्तरों या काम की जगह को पूरी तरह से सौनिटाइज़ किया जाए। साथ ही दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि डोर हैंडल जैसी चीज़ें जिन्हें आम तौर पर अधिक लोग छूते हैं, उन्हें बार-बार सैनिटाइज़ किया जा रहा है।
  12. दफ्तर ये सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो रहा है। इसके लिए कर्मचारियों के बीच दूरी के साथ-साथ लंच ब्रेक के नियम और शिफ्ट में काम करने जैसे कदम उठाए जाएं।

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