Google Image | डॉ. अजय शंकर पांडेय
गाजियाबाद के जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने जिले में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत सभी पब्लिक स्कूलों को 25 प्रतिशत विद्यार्थियों का नि:शुल्क दाखिला करने के आदेश जारी किए है। अगर स्कूलों द्वारा दाखिला करने में आना-कानी की गई तो उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बृजभूषण चौधरी को निर्देश दिए हैं कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत प्रत्येक पब्लिक स्कूल में कुल 25 प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों का निशुल्क दाखिला होना अनिवार्य कराएं। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। जिला स्तर पर बीएसए के स्तर से डीएम की संस्तुति के बाद संबंधित स्कूल को दाखिले के लिए पत्र प्रेषित किए जाते हैं। डीएम के संज्ञान में आया है कि बीएसए द्वारा संस्तुति नामों पर पब्लिक स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने गंभीर रूख अपनाया है। डीएम का कहना है कि सिर्फ संस्तुति पत्र भेजना बीएसए का दायित्व नहीं है बल्कि जब तक बच्चे का दाखिला नहीं हो जाता तब तक अनुश्रवण करना जिम्मेदारी है।
बीएसए से उन विद्यालयों की सूची मांगी गई है,जो गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 15 दिनों के भीतर इस प्रकार के लंबित सभी प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि जो पब्लिक स्कूल हीला-हवाली करेगा,उसके खिलाफ थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।