गौतमबुद्ध नगर में 30 जून तक धारा 144 लागू, बिना इजाजत शादी समारोह नहीं, अभी ये 20 पाबंदियां रहेंगी

गौतमबुद्ध नगर में 30 जून तक धारा 144 लागू, बिना इजाजत शादी समारोह नहीं, अभी ये 20 पाबंदियां रहेंगी

गौतमबुद्ध नगर में 30 जून तक धारा 144 लागू, बिना इजाजत शादी समारोह नहीं, अभी ये 20 पाबंदियां रहेंगी

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर में 30 जून तक धारा 144 लागू

कोविड-19 संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दौरान गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है। गौतमबुद्ध नगर के एडिशनल डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। 

एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक देशभर में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसका अनुपालन करते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 144 को 30 जून तक लागू रखा है। उन्होंने बताया कोविड-19 संक्रमण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।  इस दौरान कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता कार्य और डोर स्टेप डिलीवरी के अतिरिक्त किसी आवागमन की अनुमति नहीं होगी। 

7 जून तक सभी धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे
एडीसीपी ने कहा, जिले के स्कूल, कॉलेज और तमाम शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, बार और थिएटर नहीं खोले जाएंगे। 30 जून तक किसी तरह की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और खेल से जुड़ी गतिविधियां प्रतिबंधित रखी गई हैं। एडीसीपी ने बताया, 7 जून तक आम लोगों के लिए धार्मिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। किसी भी संस्था द्वारा 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं होगी। 

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सबकुछ बन्द
किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही वैवाहिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें 30 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक आवश्यक गतिविधि को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। घर से निकलने के दौरान मास्क लगाना अति आवश्यक है। पार्क में सुबह और शाम 5:00 बजे से 8:00 बजे तक घूमने के अनुमति नहीं होगी। बाइक पर दो लोगों के चलने की अनुमति दी गई है। 

सैलून और पार्लर पर कर्मचारी इन बातों का ध्यान रखें
जनपद में बाजार सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुलेंगे। दुकानदार व खरीदार को मास्क और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। मिठाई की दुकानों पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर में स्टाफ को फेस शिल्ड और ग्लब्स लगाकर काम करना होगा। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। 

उल्लंघन करने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें
आदेश में कहा गया है कि टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाई जा सकती हैं। आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अगर इन मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी।

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