गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की एक दिन की सबसे बड़ी कार्रवाई, जानिए कितने वाहन सीज किये

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की एक दिन की सबसे बड़ी कार्रवाई, जानिए कितने वाहन सीज किये

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की एक दिन की सबसे बड़ी कार्रवाई, जानिए कितने वाहन सीज किये

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

4500 वाहनों के चालानganga250 वाहन सीज किए

गाजियाबाद जिले में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी है। शासन के आदेश पर जुर्माने की बढ़ी दरों को लागू कर दिया गया है। जुर्माने के नए रेट लागू होने के बाद करीब 4500 वाहनों का चालान बनाए गए है। 

वहीं, करीब 250 वाहन सीज किए गए। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि शासन के आदेश के बाद जुर्माने की बढ़ी दरों को लागू कर दिया गया है। जुर्माने की बढ़ी दरें एक दिन पहले ही पुलिस के ऐप में अपलोड हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल सड़क दुर्घटना रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया था। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए शमन शुल्क में 10 गुना तक का इजाफा किया था। 

हालांकि,पिछले साल प्रदेश सरकार पहले ही शमन शुल्क बढ़ा चुकी थीं, इसलिए भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम आंशिक तौर पर ही लागू किए गए थे। प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई को आदेश जारी करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया हैं। इससे सभी तरह के उल्लंघन के मामलों में शमन शुल्क दो गुने से भी अधिक हो गए हैं। संशोधित शमन शुल्क की लिस्ट सोमवार को ही पुलिस के मोबाइल ऐप में अपडेट कर दी गई है,वहीं मंगलवार और बुधवार से नई दरों के हिसाब से चालान की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी। 

एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि नई दरों से चालान बनाने शुरू किए गए है,इससे अवैध रूप से संचालित ऑटो, टैंपो आदि वाहनों में हड़कंप मचने लगा है। ऑटो पकड़े जाने पर इनके पास परमिट और कुछ के पास लाइसेंस और आरसी भी नहीं मिली। ट्रैफिक पुलिस ने इनके 24 हजार रुपए से लेकर 35 हजार रुपए तक के चालान बनाए। जुर्माने की इतनी राशि का चालान देखकर ऑटो चालकों के होश उड़ गए। जो जुर्माना अदा नहीं कर रहे है ऐसे में वाहन मालिकों को चालान परिपत्र देकर गाड़ी जब्त कर ली गई। यह गाडिय़ां अब अदालत में चालान भुगतने के बाद रिलीज की जाएंगी। इस तरह की गाडिय़ों में ज्यादातर व्यवसायिक वाहन हैं।

एसपी ट्रैफिक ने बताया कि जुर्माने की नई दरें इस प्रकार से लागू की गई हे। इनमें गलत पार्किंग-500 रुपए जुर्माना, कागज नहीं होने पर-500,वाहन को मॉडिफाई कराने पर-5 हजार रुपए, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग-1000 रुपए, अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर-5000 रुपए,रिफ्लेक्टर ना होने या प्रेशर हार्न पर-10 हजार रुपए, बगैर आरसी-5000 रुपए,बिना परमिट-10 हजार रुपए,बिना सीट बेल्ट,बिना हेलमेट-1000 रुपए,नाबालिग के गाड़ी चलाने पर-1000 रुपए,बाइक पर तीन सवारी-1000 रुपए, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर-10 हजार रुपए, लगातार हॉर्न बजाने पर-1000 रुपए और बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

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