Tricity Today | Allahabad Highcourt
उत्तर प्रदेश के लाखों युवकों के लिए खुशखबरी है। लंबे अरसे से अटकी पड़ी 69000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में लंबित मामले में बुधवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सरकार की ओर से भर्ती के लिए तय किए गए मानकों पर ही मुहर लगाई है।
आदेश के मुताबिक अब यूपी सरकार 60/65 के कटऑफ पर ही भर्ती करेगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय की थी। इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सरकारी नियमों के हिसाब से भर्ती के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई हो और महाधिवक्ता हर सुनवाई में मौजूद रहें। हाई कोर्ट की एकल पीठ में इस तरह कई याचिकाएं दायर हुईं। एकल पीठ के फैसले को पुनर्याचिका के लिए दायर किया था। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने बुधवार को केस में फैसला सुनाया। यह फैसला सरकार के पक्ष में रहा।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि शिक्षक भर्ती सरकार के तय मानकों के आधार पर ही होगी। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया अगले तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाए। आपको बता दें कि इस मामले में 3 मार्च को ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।