GB Nagar: तीन दिनों के लॉकडाउन में क्या होगा और क्या नहीं, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

GB Nagar: तीन दिनों के लॉकडाउन में क्या होगा और क्या नहीं, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

GB Nagar: तीन दिनों के लॉकडाउन में क्या होगा और क्या नहीं, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

Tricity Today | Noida Gate

किसी भी तरह की वाणिज्यिक गतिविधि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संचालित नहीं होगीgangaऔद्योगिक इकाइयां बदस्तूर अपना कामकाज करेंगी लेकिन बचाव के उपायों को अपनाएंगीgangaमास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, ₹500 का जुर्माना होगा gangaविकास प्राधिकरण, नगर निकाय और पंचायत सैनिटाइजेशन अभियान संचालित करेंगी gangaआरडब्ल्यूए, एओए और पंचायतों से सहयोग की अपील जिला प्रशासन ने की है

आज रात 10:00 बजे से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान अगले 3 दिनों तक गौतम बुध नगर जिले में क्या होगा और क्या नहीं, इसके लिए गौतम बुध नगर जिला प्रशासन में एडवाइजरी जारी की है। देर रात 10:00 बजे पूरे जिले में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से विस्तृत आदेश जारी कर लोगों को जानकारी दी गई है कि अगले 3 दिनों के दौरान क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे।

गौतम बुध नगर के जिलाधिकारी की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि 10 जुलाई कि रात 10:00 से 13 जुलाई की सुबह तक लॉकडाउन पूरी तरह लागू रहेगा। इस दौरान संक्रामक बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और विकास प्राधिकरण मिलकर अभियान चलाएंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी दुकाने, बाजार, दफ्तर वाणिज्यिक संस्थान और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी औद्योगिक इकाइयां सामान्य रूप से कार्यशील रहेंगी। हालांकि उन्हें सभी बचाव के उपायों का उपयोग करना होगा।

जरूरी सामान की आपूर्ति बदस्तूर जारी रहेगी। होम डिलीवरी को भी अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सभी आपूर्ति बदस्तूर जारी रहेंगी। जरूरी आपूर्ति और सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को किसी भी तरह के अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी। उनके संस्थानों की ओर से जारी किए गए पहचान पत्रों को ही मान्यता दी जाएगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

कंटेनमेंट जोन में चल रही स्वास्थ विभाग की गतिविधियां और तेजी के साथ संचालित की जाएंगी। रैपिड टेस्ट ड्राइव को भी बदस्तूर संचालित किया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिले की नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत सफाई व सैनिटाइजेशन अभियान संचालित करेंगी। जिला प्रशासन ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन व ग्राम पंचायतों से सहयोग की अपील की है।

तीन दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने पुलिस को आदेश दिया है कि इस दौरान जो भी व्यक्ति बिना मास्क पाया जाए, उस पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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