Big News: शराब की दुकानें खुलेंगी, बस शर्तें लागू होंगी

Big News: शराब की दुकानें खुलेंगी, बस शर्तें लागू होंगी

Big News: शराब की दुकानें खुलेंगी, बस शर्तें लागू होंगी

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

शराब नहीं मिलने से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए बस कुछ शर्ते लागू की गई हैं। जिनका पालन करने पर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी और लोग शराब भी खरीद सकते हैं।

शुक्रवार की शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक शराब की दुकानों और पान की दुकानों को खोला जा सकेगा। लोगों एक-दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी (2 गज) सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। शुक्रवार की शाम गृह मंत्रालय ने लोक डाउन के तीसरे चरण की घोषणा की है जो 4 मई से 17 मई तक लागू होगा।

आपको बता दें कि 24 मार्च से लागू किए गए पहले लॉकडाउन और 15 अप्रैल से लागू किए गए दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की वाणिज्यिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर के रखा गया था। अब गुरुवार की शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिशा निर्देश जारी किए थे। जिनके तहत रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन की मार्किंग की गई है। जिन आवासीय क्षेत्रों में पिछले 28 दिनों के दौरान कोई कोरोनावायरस का मामला सामने नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहां व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी गई है।

दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पिछले 14 दिनों के दौरान कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसे क्षेत्रों को ऑरेंज जोन मानते हुए वहां आंशिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है। जबकि रेड जोन ऐसे क्षेत्र हैं, जहां लगातार कोरोनावायरस से संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे जोन में लॉकडाउन सीलिंग पूरी तरह लागू रहेगी।

ऐसे क्षेत्रों में किसी भी तरह की सामाजिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी।

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