BIG NEWS: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मॉल सोमवार सुबह खुलेंगे, नियम जल्दी जारी होंगे, गाजियाबाद में स्थिति साफ नहीं

BIG NEWS: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मॉल सोमवार सुबह खुलेंगे, नियम जल्दी जारी होंगे, गाजियाबाद में स्थिति साफ नहीं

BIG NEWS: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मॉल सोमवार सुबह खुलेंगे, नियम जल्दी जारी होंगे, गाजियाबाद में स्थिति साफ नहीं

Tricity Today | The Great India Place Sector 18 Noida

नोएडा प्रशासन ने सोमवार से मॉल, रेस्तरां, होटल और पूजा स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। लेकिन पड़ोसी जिले गाजियाबाद ने कहा है कि वह रविवार को सभी हितधारकों के साथ बैठक करने के बाद फैसला करेंगे। गाजियाबाद के डीएम डॉ अजय शंकर पांडेय ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि जिले में सोमवार को रेस्टोरेंट और मॉल्स खोल दिए जाएंगे।

शनिवार को यूपी सरकार ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दोबारा शुरू करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल में मूवी हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के क्षेत्र बंद रहेंगे। अन्य आउटलेट सोशल डिस्टेंशन, सैनिटेशन और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ खुल सकते हैं।

मॉल, होटल और रेस्तरां को निर्देश दिया गया है कि वे प्रवेश बिंदु पर स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। आगंतुकों को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाए। एसी का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस पर विनियमित करके रखें। परिसर में नमी कर स्तर को 40-70% पर रखें। उन्हें ऐसा कोई आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें भीड़ एकत्र होगी।

प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल गन से जांच की जाएगी
मॉल और रेस्टोरेंट के प्रबंधक आगंतुकों के शरीर के तापमान की जांच करेंगे। किसी व्यक्ति में कोविड-19 जैसे लक्षण मिलने पर व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। मॉल में प्रवेश करने के बाद अगर किसी व्यक्ति में लक्षण नजर आते हैं तो उसको तुरंत अलग कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाएगा। मॉल, रेस्टोरेंट या किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।

धर्म स्थल में मूर्ति और पुस्तकों को छूने पर पाबन्दी
धार्मिक स्थानों पर एक बार में पांच से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भक्तों को मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। पवित्र पुस्तकें छूने की इजाजत नहीं है। उन्हें प्रार्थना के लिए अपने स्वयं के मैट या चादरें लेकर जाना होगा। प्रसाद या पवित्र जल नहीं चढ़ाया जाएगा। होटल और रेस्तरां से कहा गया है कि वे केवल ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करेंगे। मॉल में फूड कोर्ट में 50% से अधिक टेबल भरे नहीं होने चाहिए। 

कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे मॉल और रेस्टोरेंट
नोएडा प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए एक व्यवस्था तैयार करेंगे। गौतम बुध नगर में कोविड-19 अभियान के प्रभारी नरेंद्र भूषण ने कहा, “हमने सोमवार से होटल और अन्य सार्वजनिक स्थानों को खोलने की अनुमति दी है। कंटेनमेंट जोन में होटल रेस्टोरेंट और मॉल नहीं खोले जाएंगे। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो मॉल प्रबंधन को तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा।"

सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है: डीएम
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा, "विभिन्न स्तरों पर सभी हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की जा रही हैं। उन्हें बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है। मालिकों और प्रबंधकों को हिदायत दी है कि इन प्रतिष्ठानों किसी भी संदिग्ध मामलों की जानकारी मिलने पर तत्काल स्वस्थ विभाग को रिपोर्ट करनी है। सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा।”

गाजियाबाद जिला प्रशासन आज स्थिति साफ करेगा
गाजियाबाद प्रशासन ने रविवार को मॉल और रेस्तरां के मालिकों के साथ एक बैठक बुलाई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी डॉ अजय शंकर पांडेय ने कहा, “राज्य सरकार ने भले ही अपने दिशा निर्देश जारी किए हों, लेकिन हम सभी संभावनाओं पर चर्चा करने के बाद ही तय करेंगे। सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाई गई है। मैंने एडीएम और निर्देश दिए हैं। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉल्स को नियमों और शर्तों के बारे में सूचित किया है। हम सभी बैठकर गाजियाबाद जिले के लिए विशिष्ट मार्ग निर्देशन तय करेंगे। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि मॉल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थल किस तरह खोले जाएंगे। मैं अभी यह स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता कि सोमवार को गाजियाबाद के मॉल्स रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे।"

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