Tricity Today | Dr Ajay Shankar Pandey IAS, DM Ghaziabad
अगले 2 दिन दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे और सफाई करेंगे।gangaइस दौरान किसी भी व्यक्ति को सामान की बिक्री नहीं की जाएगी।gangaऐसा करते पाए जाने वालों पर लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी डॉ अजय शंकर पांडेय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जनहित में किए गए लॉकडाउन के दौरान गैर आवश्यक वस्तुओं की अधिकांश दुकानें लगभग 2 माह से बंद हैं। जिससे प्रतिष्ठान के अंदर रखे हुए सामान के खराब होने की संभावना है। ऐसा सामान विक्रय के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। दुकानों से मलवा और कचरा निकलने की भी संभावना है। आम जनमानस को अच्छी गुणवत्ता का सामान मिले, इसके लिए यह जरूरी है कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों की साफ सफाई करें।
डीएम ने कहा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और व्यापारिक संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खराब सामान को दुकानों से निकाल दिया गया है। अगले 2 दिनों में सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे और साफ-सफाई करेंगे। लेकिन इस दौरान किसी भी व्यक्ति को सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। ऐसा करते पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। जिले के सभी दुकानदार 25 मई की सुबह 10:00 बजे से सामान की बिक्री शुरू करेंगे।
डीएम ने कहा कि सभी मार्केट सप्ताह में एक दिन रविवार को अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। उस दिन नगर निगम और दूसरे स्थानीय निकाय वहां के व्यापार मंडल के साथ सामंजस्य स्थापित करके बाजार का सैनिटाइजेशन करेंगे। सभी क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी रविवार को सुनिश्चित की गई है। आवासीय कॉलोनियों में मार्केट में 3 दिन दाई और 3 दिन बाई ओर की दुकानें खोली जाएंगी। स्थानीय व्यापारिक संगठन दिन तय कर लेंगे।
डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि बाजार और व्यवसायिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध और शर्तें भी लागू की गई हैं।
व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं और अपने कर्मचारी को मास्क उपलब्ध कराएं। मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रुमाल आदि बांधकर ही दुकान पर आने दें।
दुकान पर ग्राहकों के हाथ धोने और हैंड सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे।
प्रत्येक ग्राहक के लिए समुचित सैनिटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान-प्रदान करेंगे। जिन दुकानों के अंदर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग और दुकान के भीतरी परिसर के सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।
प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करने और वाहन से दुकान तक पैदल आने के लिए प्रेरित करेगा।
प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम 2 गज या 6 फीट की दूरी पर गोले बनाएगा।
प्रत्येक व्यापारी अपने कार्मिक क्षमता के 50% कार्मिक के साथ ही दुकान का संचालन करेगा।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। अगर उन्हें अपरिहार्य समस्याएं पैदा होती हैं तो अस्पताल या डॉक्टर के पास जा सकते हैं।
ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनमें कोविड-19 के लक्षणों हों, जब तक इलाज के लिए अस्पताल में नहीं भेज दिया जाए, उन्हें आइसोलेट करके रखा जाएगा।
खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों का शत-प्रतिशत पालन करेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।
कार्यस्थल पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा