Tricity Today | Noida Golf Course
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बुधवार को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से अपेक्षित अनुमति के बिना नोएडा गोल्फ कोर्स में भूजल के अवैध निष्कर्षण का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में जांच करने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया है। एनजीटी ने समिति को 13 मार्च से पहले रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
ट्रिब्यूनल का आदेश पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने एनजीटी में एक याचिका दायर की है। जिसमें आरोप है कि नोएडा के सेक्टर-38 में नोएडा गोल्फ कोर्स ने बिना अनुमति के भूजल की अवैध निकासी की जा रही है। याची के अधिवक्ता रितविक दत्ता और राहुल चौधरी ने बताया कि नोएडा गोल्फ कोर्स में भूजल का निष्कर्षण किया जा रहा है। नोएडा भूजल के लिए अति-शोषित क्षेत्रों में शामिल है। नोएडा गोल्फ कोर्स में भूजल का निष्कर्षण तय मानकों का उल्लंघन है।
याचिका के अनुसार, नोएडा गोल्फ कोर्स अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बोरवेल का उपयोग कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि बोरवेल को गोल्फ कोर्स द्वारा संचालित किया जा रहा है और पानी का उपयोग पूरी तरह से नोएडा गोल्फ कोर्स द्वारा किया जा रहा है। पानी का उपयोग सुविधाओं के लिए किया जाता है। जिसमें झील और विशाल लॉन शामिल हैं।
याची ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है। जिसमें कहा गया है कि तेजी से घटते भूजल स्तर के कारण नोएडा को अति-शोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। याचिका में बताया गया है कि 20 जून, 2019 को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को एक शिकायत पत्र लिखा था। बताया था कि नोएडा गोल्फ कोर्स सीजीडब्ल्यूए से एनओसी के बिना भूजल की अवैध निकासी कर रहा है। शिकायत के जवाब में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गोल्फ कोर्स को एक संयुक्त निरीक्षण के लिए नोटिस भेजा। लेकिन, नोएडा गोल्फ कोर्स को नोटिस जारी करने के बाद न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
याचिका में बताया गया है कि नोएडा प्राधिकरण ने गोल्फ कोर्स के लिए पाइप के माध्यम से ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी उपलब्ध कराने व्यवस्था की है। उपचारित एसटीपी के पानी की उपलब्धता के बावजूद नोएडा गोल्फ कोर्स सीजीडब्ल्यूए से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना भूजल निकाल रहा है। अब इस मामले में 13 मार्च को सुनवाई होगी।