Tricity Today | Noida police lodges an FIR against a NGO
नोएडा पुलिस ने एक गैर सरकारी संगठन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गैर सरकारी संगठन पर आईपीसी की धारा 188 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने, बिना अनुमति राशन वितरण करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया है।
नोएडा पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की सुबह नोएडा सेक्टर-63 में इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे एक गैर सरकारी संगठन ब्रेड इंडिया ने राशन बांटना शुरू कर दिया। जिसके कारण वहां भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां लोग एक-दूसरे से सटकर लाइन में लगे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इस गैर सरकारी संगठन के संचालकों और मौके पर मौजूद लोगों से राशन बांटने की अनुमति के बारे में पूछा गया तो वह कोई जानकारी नहीं दे पाए।
— POLICE COMMISSIONERATE NOIDA (@noidapolice) April 17, 2020
पुलिस ने बताया कि इस एनजीओ का कार्यालय नोएडा सेक्टर-19 में है। एनजीओ के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने बिना, अनुमति राशन बांटने और लोगों की जान को जोखिम में डालते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा नोएडा के थाना फेज-3 में दर्ज हुआ है।
आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में इस तरह का यह पहला मामला है। अभी तक किसी भी सामाजिक संस्था या व्यक्ति के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि, गाजियाबाद पुलिस करीब 3 सप्ताह पहले ही ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रोजाना तमाम गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संस्थाएं और व्यक्ति लोगों को खाना बांट रहे हैं। इनमें से कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम-कायदों का पालन करते हैं। बाकी की स्थिति बेहद खराब है। जिसकी वजह से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है।
अब जब पुलिस ने इस मामले में सख्ती से काम लिया है तो हालात सुधर सकते हैं। दूसरी ओर सरकार ने साफ आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संस्था बिना अनुमति लिए कोई पका भोजन अथवा राशन का वितरण नहीं करेंगे।