Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
उत्तर प्रदेश सरकार ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी नीति में व्यापक बदलाव किया है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा। अगर किसी के पास दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं तो उसे तीसरा शस्त्र लाइसेंस तत्काल रद्द करवाना होगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद शस्त्र थाने में जमा करना होगा अथवा आर्म्स डीलर को देना होगा। इसके अलावा भी कई नियम बदले गए हैं।
राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब कोई नागरिक दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा। सोमवार लखनऊ के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य के बाकी जिलों में भी आदेश अगले एक-दो दिनों में जारी कर दिया जाएगा। दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। किसी अन्य शस्त्र लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा।
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मतलब अब शस्त्र लाइसेंस धारक को प्रत्येक 5 साल बाद नवीनीकरण कराना होगा। अभी तक 3 साल बाद नवीनीकरण कराने की व्यवस्था लागू थी। इससे शस्त्र लाइसेंस धारकों को खासी राहत मिली है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है। राज्य मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान सभी जिला मजिस्ट्रेट इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस को यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। शासन ने आदेश दिया है कि 30 जून तक सभी शस्त्र लाइसेंस धारक यूनिक आईडी नंबर ले लें। अगर 30 जून तक यूनिक आईडी नंबर नहीं लिया गया तो लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।