नाबालिग घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल का सजा

नाबालिग घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल का सजा

नाबालिग घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल का सजा

Tricity Today |

जिला न्यायालय ने घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने वाले मकान मालिक को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। दोषी मकान मालिक ने शादी का झांसा देकर घरेलू साहियका के साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग पीड़ित छह महीने की गर्भवती भी हो गई थी। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार ने की।

सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि छह जुलाई 2016 को नोएडा के सेक्टर 39 थाने में पीड़िता के पिता ने दोषी वीरु निवासी खुर्जा देहात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। घटना के समय दोषी वीरु सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में रहता था। वादी की नाबालिग बेटी वीरु के यहां घरेलू साहियका का काम करती थी। इस बीच वीरु ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। 

पीड़िता के गर्भवती होने पर उसने शादी से इंकार कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाह पेश हुए। अदालत ने वीरू को दोषी मानते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी  लगाया गया है। 

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