जबरन धर्मांतरण के मामले में सात लोग गिरफ्तार, नए कानून के तहत आठ के खिलाफ मामला दर्ज

जबरन धर्मांतरण के मामले में सात लोग गिरफ्तार, नए कानून के तहत आठ के खिलाफ मामला दर्ज

जबरन धर्मांतरण के मामले में सात लोग गिरफ्तार, नए कानून के तहत आठ के खिलाफ मामला दर्ज

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हाल ही में लागू किए गए जबरन धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2020 के एक और मामला दर्ज किया गया है। सीतापुर जिले में एक हिन्दू लड़की का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ नये धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें से सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बरेली जिले में भी नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।

पुलिस ने बताया कि लड़की की मां के अुनसार घटना 24 नवंबर की है। लड़की अपने घर से लापता हो गयी थी और इस मामले का मुख्य आरोपी जिब्रील भी गांव से तभी से गायब है। इस मामले में पुलिस ने 27 नवंबर को मामला दर्ज किया था। सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव दीक्षित ने बताया कि इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ नये धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

उन्होंने बताया कि सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और अगर जांच में पुलिस की कोई भी लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में मुख्य अभियुक्त का भाई इसराइल और एक अन्य रिश्तेदार उस्मान शामिल हैं। इन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कानून बनाने की बात कही थी। यह कानून उत्तर प्रदेश सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के तौर पर लागू कर दिया गया है। जिसके तहत लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करने पर कठोर सजा के प्रावधान है। सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में इस अध्यादेश को पारित करवाया जाएगा। जिसके बाद यह एक मुकम्मल कानून की शक्ल ले लेगा।

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