Tricity Today | जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन के चलते जिले में पिछले 77 दिन से बंद शॉपिंग मॉल्स भी आखिरकार पूरी तैयारी के साथ गुरूवार को खोले गए। मॉल्स में लोगों की आवाजाही न के बराबर ही रही। वहीं, मल्टीप्लेक्स बंद रहे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अब मॉल्स में सावधानी रखी जाएगी।
गुरूवार को आरडीसी स्थित गौड़ मॉल्स, जीटी रोड स्थित ऑप्यूलेंट मॉल आदि में सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल एवं एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी ने टीम के साथ निरीक्षण किया। सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि सभी मॉल्स प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए गए है कि मॉल्स में कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए। सैनिटाइजेशन कराने और मास्क लगाने वालों को अंदर प्रवेश दिया जाए।
बता दें कि जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और मल्टीपलेक्स संचालकों के साथ बैठक कर 10 और 11 जून को खोले जाने के लिए तारीख निर्धारित की थी। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। मॉल्स में किसी को भी बिना थर्मल स्क्रीनिंग से जांच कराए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मॉल्स खोले जाने को लेकर इसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। सभी माल्स में सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए स्टीकर आदि लगाए गए हैं।
मंगलवार को एमडीम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी माल्स का निरीक्षण भी किया था और सभी से व्यवस्थाओं की रिपोर्ट भी बुधवार शाम तक मांगी गई थी। व्यवस्थाओं से संतुष्ट होने के बाद और कमियों को पूरा करने के बाद ही माल्स खोले गए। माल्स में गुरुवार से सिर्फ रिटेल दुकानें खुलेंगी। जिसमें किड्स जोन,फन जोन, फूड कोर्ट, जिम और मल्टीप्लेक्स नहीं खुले। रिटेल दुकानदारों को भी पूरी सतर्कता बरतने और शारीरिक दूरी का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। होटल-रेस्टोरेंट,ढाबों से लेकर मॉल प्रबंधन को अब अपने यहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराना होगा। मॉल में सैनिटाइजेशन कराने के बाद ही एंट्री दी गई।
बुधवार को जिले में खोले गए होटल,रेस्टोरेंट से लेकर ढ़ाबो और मंदिरों में साफ-सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन कराने के बाद शुरूआत की गई थी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण होटल,मॉल व रेस्टोरेंट बंद थे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निदेर्शों के अनुसार बुधवार को होटल-रेस्टोरेंट एवं मॉल खोलने के लिए पूर्व में ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। मॉल,होटल-रेस्तरां प्रबंधन को सैनिटाइजेशन व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए के लिए समय दिया गया था। गाइडलाइन के तहत अब होटल,मॉल,ढाबा संचालकों को अब सैनिटाइजेशन कराने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा।
वहीं, मजिस्ट्रेट और पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट खुलने के बाद मौके पर निरीक्षण भी किया। खरीददारी के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मॉल्स परिसर में कम से कम दिन में दो बार सैनेटाइजेशन किया जाएगा। लिफ्ट,कॉरीडोर,एक्सलेटर को निरंतर सेनेटाइज किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने निरीक्षण करते हुए सख्त निर्देश दिए कि सोशल डिस्टेंस और सैनेटाइजेशन को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। मॉल्स में आने वालों से अपील की जाए कि वह बेवजह मॉल्स में न रूकें और खरीददारी करके चले जाएं।