Google News | UP Congress president Ajay Singh Lallu granted bail by Highcourt
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू को जमानत मिल गई है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में उनकी जमानत अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। देर शाम तक अजय कुमार लखनऊ कारागार से रिहा हो जाएंगे। कांग्रेस अजय कुमार सिंह की रिहाई के लिए उत्तर प्रदेश में मौन प्रदर्शन कर रही थी।
उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 1000 बसें सरकार को देने की पेशकश की थी। जिस पर गतिरोध उत्पन्न हो गया मामला एफआईआर और गिरफ्तारियों तक पहुंच गया। इसी सिलसिले में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह को आगरा पुलिस ने 2 जून को गिरफ्तार कर लिया था। आगरा में उनके खिलाफ धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में 1000 वर्षों की सूची में धांधली करने और जालसाजी करने के आरोप में दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया था।
तीन जून को लखनऊ पुलिस आगरा पहुंची थी और अजय सिंह लल्लू को गिरफ्तार करके ले गई थी। अजय सिंह को लखनऊ पुलिस ने जिला न्यायालय के सामने पेश किया था। न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया था। तीन जून से अजय सिंह लखनऊ कारागार में बंद थे। जिला न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
पिछले सप्ताह शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। जिसमें पुलिस ने दावा किया था कि अजय लल्लू की क्रिमिनल हिस्ट्री है। लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने 16 जून की तारीख लगाई थी। अजय सिंह लल्लू की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने का आदेश दिया था। 16 जून को पुलिस ने सारी जानकारियां हाईकोर्ट के सामने पेश की। लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस के दावों को खारिज कर दिया। अजय सिंह को जमानत मंजूर कर दी है।
अब उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार की देर शाम तक या बुधवार को अजय सिंह लल्लू लखनऊ जिला कारागार से रिहा हो जाएंगे। गौरतलब है कि अजय सिंह को जेल भेजने के विरोध में कांग्रेसी प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है। रविवार को कांग्रेस ने यूपी के तमाम जिलों में मौन प्रदर्शन किया था। पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी।