यूपी: सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, आपको 1 अगस्त से इन नियमों का पालन करना होगा

यूपी: सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, आपको 1 अगस्त से इन नियमों का पालन करना होगा

यूपी: सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, आपको 1 अगस्त से इन नियमों का पालन करना होगा

Google Image | Yogi Adityanath

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 1 अगस्त से अनलॉक तीन घोषित कर दिया है। इसके लिए बुधवार की शाम गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। अब गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। जिनका राज्य के लोगों को 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पालन करना होगा। हालांकि, सरकार ने नई गाइडलाइन में भी आए थे और बढ़ाई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा हेतु कार्यक्रम जारी रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार सभागार और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

यह सारी गतिविधियां 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगी
योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो, रेल सेवाएं और सभी राजनीतिक, समाजिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा
15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राज्य, जिला, तहसील, नगर निगम और पंचायत के स्तर पर एट होम कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे। स्वतंत्रा दिवस के कार्यक्रमों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाकर कार्यक्रमों में शामिल होना होगा।

अब लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा
अब यूपी में लॉकडाउन कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन में रहेगा। यह व्यवस्था 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगी। प्रत्येक शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार की सुबह 5:00 बजे तक प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इसके अलावा 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, साथ ही अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां और 10 साल की आयु के नीचे के बच्चों को बाहर निकलने से पहले के लिए पूर्व के नियम ही लागू रहेंगे।

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