Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
शराब और बियर के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के मॉल्स में अब महंगी शराब और बीयर उपलब्ध रहेगी। शॉपिंग मॉल्स में शराब और बियर के शोरूम खुलेंगे। जहां से मनपसंद शराब मनचाही मात्रा में खरीदी जा सकेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने शनिवार को नियमावली जारी कर दी है। हालांकि इस व्यवस्था को करीब 2 महीने पहले राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी।
नियम और शर्तों के तहत मॉल्स में शराब की बिक्री होगी
उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय एस भूसरेड्डी की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि यूपी के शॉपिंग मॉल्स में शराब और महंगी ब्रांड की बियर बेची जाएंगी। मॉल्स में ₹700 से ज्यादा कीमत वाली शराब और ₹160 से ज्यादा कीमत वाली बीयर बेची जाएगी। मॉल्स में शराब और बीयर बेचने का लाइसेंस लेना होगा। जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 12 लाख रुपए लाइसेंस फीस चुकानी होगी।
लॉकडाउन के दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा
आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में लंबे अरसे से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। वहां शहरों के मौसम में शराब और बीयर बेची जा रही है। जिसके वहां की राज्य सरकारों को बेहतर परिणाम मिले हैं। तेजी से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल अच्छी शराब के शौकीन सरकारी ठेकों की दुकानों पर जाने से कतराते हैं। उन लोगों को शहर के बाहर और रेस्टोरेंट्स में जाकर महंगी शराब पीनी पड़ती है। इस व्यवस्था के लागू होने से सीधा लाभ राज्य सरकार के राजस्व को मिलेगा।
कई राज्यों में शुरू हो चुकी है शराब की होम डिलीवरी
लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में शराब की बिक्री बंद कर दी गई थी। जिससे शराब के शौकीन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने ऐमेज़ॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनी को शराब की होम डिलीवरी करने का भी लाइसेंस दे दिया है। पश्चिम बंगाल में पिछले सप्ताह ही अमेजॉन को शराब की होम डिलीवरी का लाइसेंस दिया गया है। जिसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यूपी में भी जल्दी शराब की होम डिलीवरी शुरू होगी
उत्तर प्रदेश सरकार के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राज्य में जल्दी ही शराब की होम डिलीवरी भी शुरू की जाएगी। सरकार आबकारी नियमों में व्यापक संशोधन कर रही है। जिसके जरिए शराब की तस्करी और अवैध निर्माण को रोकने की योजना है। शराब की अवैध तस्करी और निर्माण से एक और भारी राजस्व का नुकसान होता है तो दूसरी ओर आम आदमी की जान को खतरा पैदा हो जाता है। पहले दौर के सुधारों में शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को मंजूरी दी गई है। दूसरे दौर में जल्दी ही शराब की होम डिलीवरी शुरू करने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा।
सोमवार से मॉल्स में लाइसेंस मिलने शुरू करेंगे
शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया सोमवार 27 अगस्त, 2020 से शुरू हो जाएगी। 25 अगस्त, 2020 के बाद शॉपिंग मॉल्स में प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब मिलने लगेंगी। शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपये से ऊपर की प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड्स वाली शराब मिलने लगेंगी। 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी। शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब मिलेगी। लेकिन शॉपिंग मॉल्स परिसर में शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने निर्देश जारी किए हैं।