Update: गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर से आने-जाने के लिए अब क्या होगी व्यवस्था, पूरी जानकारी

Update: गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर से आने-जाने के लिए अब क्या होगी व्यवस्था, पूरी जानकारी

Update: गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर से आने-जाने के लिए अब क्या होगी व्यवस्था, पूरी जानकारी

Tricity Today | गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर से आने-जाने के लिए अब क्या होगी व्यवस्था

गाजियाबाद के जिला अधिकारी डॉ अजय शंकर पांडेय ने दिल्ली बॉर्डर एक बार फिर सील कर दिया है। अब दिल्ली और गाजियाबाद के बीच निर्बाध रूप से आवागमन नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए एक बार फिर अधिकृत पास व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन-2 के दौरान लागू किए गए नियम-कायदे एक बार फिर प्रभावी कर दिए गए हैं। दिल्ली के कारण गाजियाबाद में बढ़ रहे कोरोनावायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

डीएम डॉ अजय शंकर पांडेय ने अपने आदेश में कहा है कि भारी वाहन, ट्रक से माल ढुलाई वाले, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित वाहनों को बिना किसी पास के गाजियाबाद की सीमा से बिना पूछताछ के निकलने की अनुमति रहेगी। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इनका परिचय पत्र यातायात के लिए पर्याप्त होगा और मान्यता प्राप्त होगी। एंबुलेंस बिना किसी रोक-टोक के आवागमन कर सकती हैं। भारत सरकार में कार्य करने वाले उपसचिव और उसके ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, उन्हें केवल अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। उसे मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट रहेगी।

33 प्रतिशत कर्मचारियों को ही एक दिन में आने-जाने देंगे
डीएम ने कहा, गाजियाबाद में बहुत बड़ी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी रहते हैं। वह दिल्ली सरकार और भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्य करते हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए 33% की सीमा निर्धारित करते हुए कार्यालयों में उपस्थिति का आदेश दिया गया है। उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इस श्रेणी के कर्मचारी हजारों की संख्या में हैं। वह अपने-अपने कार्यालयों की ओर से जारी किए गए स्थाई परिचय पत्रों के आधार पर आवागमन करना चाहते हैं। अतः 33% की सीमा के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयों को पृथक से पास जारी किए जाएं। पास प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर हो सकते हैं। इस स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों को स्थायी परिचय पत्रों के आधार पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली के कार्यालय अपने कर्मचारियों को पास जारी करेंगे
डीएम ने कहा, कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न जिला कार्यालयों में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों, अधिकारियों, जलापूर्ति, विद्युत, स्वच्छता और चिकित्सा का काम करने वाले कर्मचारियों को सक्षम स्तर से जारी पास को मान्यता प्रदान की जाएगी। जब तक उन्हें उनका कार्यालय आवागमन पास जारी नहीं हो पाते हैं, तब तक उनके कार्यालय की ओर से जारी परिचय पत्र को ही मान्यता दी जाए। भारत सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों को यह सूचित कर दिया गया है कि सीमित संख्या में पास जारी करें।

मीडिया कर्मियों को पास की जरूरत नहीं, आई कार्ड जरूर चाहिए
डॉ अजय शंकर पांडेय ने कहा, मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। उसे मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में यदि कोई पास केंद्र या दिल्ली सरकार के किसी भी सक्षम स्तर से जारी किया जाता है तो उसको पूरी मान्यता दी जाएगी। 

सरकारी मुलाजिम सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे से पहले आवागमन कर लें
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कार्य करने वाले अधिकांश कार्यालयों का समय प्रातः 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है। अतः दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि नई व्यवस्था के तहत परिचय पत्र रखने वाले और पास रखने वाले अधिकारी कर्मचारी प्रातः 9:00 बजे तक प्रत्येक स्थिति में गाजियाबाद की सीमा से दिल्ली के लिए प्रस्थान सुनिश्चित कर लें। इसी प्रकार कार्यालय समय शाम 6:00 बजे समाप्त होता है। दिल्ली से लौटने वाले अधिकारी और कर्मचारी शाम 6:00 बजे के बाद ही गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करें।

वकीलों को आईडी कार्ड से जाने की अनुमति मिलेगी
अलग-अलग शिफ्टों से जुड़े आवश्यक सेवाओं वाले कर्मियों को इससे छूट रहेगी। दिल्ली कार्यालय में जाने वाले अधिवक्ताओं को परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की छूट दी जाएगी। सामान्य लोगों को आवश्यक कार्य से दिल्ली आवागमन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ई-पास लिंक पर गुण अवगुण के आधार पर ई-पास जारी किया जाएगा। 

हॉटस्पॉट में रहने वालों को आवागमन और प्रवेश नहीं मिलेगा
हॉट स्पॉट एरिया से संबंध रखने वाले लोगों के लिए व्यवस्था अलग रहेगी। डीएम ने बताया कि दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले व्यक्तियों का गाजियाबाद में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गाजियाबाद में घोषित हॉटस्पॉट एरिया में दिल्ली सहित किसी भी क्षेत्र से आने वाले लोगों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह गाजियाबाद के हॉटस्पॉट एरिया से बाहर जाने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन इलाकों में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी।

उल्लंघन करने वाले कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें
जिलाधिकारी डॉ जयशंकर पांडेय ने कहा कि गाजियाबाद के निवासी इस पाबंदी का पूरी तरह पालन करें। यह फैसला जिले के लोगों को कोरोनावायरस से बचाने के लिए लिया गया है। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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