गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के मॉल्स में खुलेंगे शराब-बीयर के शोरूम, सारे ब्रांड एक छत के नीचे मिलेंगे, सरकार ने मंजूरी

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के मॉल्स में खुलेंगे शराब-बीयर के शोरूम, सारे ब्रांड एक छत के नीचे मिलेंगे, सरकार ने मंजूरी

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के मॉल्स में खुलेंगे शराब-बीयर के शोरूम, सारे ब्रांड एक छत के नीचे मिलेंगे, सरकार ने मंजूरी

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

-अब यूपी के शॉपिंग मॉल्स में भी बिकेगी शराब और बीयर, योगी सरकार ने नई नियमावली को दी मंजूरीgangaउत्तर प्रदेश के लोग लम्बे अरसे से मांग कर रहे थेgangaइस फैसले से राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद

लोगों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा करने का निर्णय लिया है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, लखनऊ और गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में शराब और बियर के शोरूम खुलेंगे। लोग वहां जाकर एक छत के नीचे सभी ब्रांड की मनपसंद शराब, बीयर और वाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है।

इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन-4 में बहुत सारी ढील और रहतें दे दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें हाल ही में खोली गई थीं। लेकिन मॉल को खोलने की इजाजत सरकार ने अभी नहीं दी है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि शॉपिंग मॉल में महंगी विदेशी शराब, बीयर और वाइन बेची जाएगी। इसके साथ ही शराब के पुराने स्टॉक के निस्तारण के लिए भी नियमावली बनाई गई है। उत्तर  प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी गई है।

वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद स्टॉक में रहने वाली शराब के निस्तारण के लिए भी नियमावली बनाई गई है। अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा पहले श्रेणी एक के तहत 1.5 प्रतिशत तक वेस्टेज निर्धारित था, उसे घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। श्रेणी दो में 2 प्रतिशत निर्धारित वेस्टेज को 1 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्धारण काफी पुराना था। उसके बाद से कई नई तकनीक आ गई हैं, जिसके कारण वेस्टेज निर्धारण में परिवर्तन किया गया है। वेस्टेज की मात्रा अधिक होने पर जुर्माने का निर्धारण ड्यूटी फीस के आधार पर तय होगा।

देश के कई राज्यों में शॉपिंग मॉल्स में शराब के शोरूम खुल चुके हैं। वहां से लोग अपनी मनपसंद शराब मनचाही मात्रा में खरीद सकते हैं। इससे जहां शराब की तस्करी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। वहीं, सरकार को राजस्व भी मिलता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शॉपिंग मॉल्स में शराब के शोरूम खोलने की इजाजत दे दी है। इसके लिए पूरी नियमावली जल्दी जारी की जाएगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शॉपिंग मॉल्स में शोरूम खोलने के लिए भी मौजूदा ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया के तहत ही लाइसेंस दिए जाएंगे। हालांकि, यह लाइसेंस एक-एक साल के लिए होंगे या लंबे समय के लिए, यह नियमावली आने पर पता चल पाएगा।

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